थाना रहली जिला सागर
दिनांक 3 /12/25
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी को थाना रहली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया
थाना प्रभारी रहली के नेतृत्व में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व अशोभनीय टिप्पणी कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले आरोपी के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 02.12.2025 को थाना रहली में आवेदक बाबूलाल पिता छोटे लाल (उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम मड़िया बुजुर्ग) द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि दिनांक 01.12.2025 की रात्रि लगभग 08:00 बजे सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें आरोपित द्वारा गाली-गलौज सहित अत्यंत आपत्तिजनक एवं भड़काऊ टिप्पणी की गई, जिससे उसकी एवं कई लोगों की भावनाएँ आहत हुईं और सामाजिक वातावरण में तनाव उत्पन्न होने की स्थिति बनी।
आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्क्रीनशॉट व पेन ड्राइव में संलग्न वीडियो की जांच उपनिरीक्षक याकूब किरकिट्टा द्वारा की गई, जिसमें आरोपित द्वारा आपत्तिजनक व अशोभनीय शब्दों का उपयोग करना प्रथम दृष्टया पाया गया।
प्रकरण में अपराध धारा 196(1)(a), 296(a) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
गिरफ्तारी एवं न्यायालयीन कार्यवाही
विवेचना के दौरान आरोपी को अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से
आरोपी को जेल भेजने का आदेश प्रदान किया गया।
थाना रहली पुलिस की सतर्कता
त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना
थाना प्रभारी रहली एवं संपूर्ण पुलिस टीम की संवेदनशीलता, तत्परता तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के उत्कृष्ट प्रयासों का प्रतीक है।











