मकरोनिया में अवैध मस्जिद का मामला: नगर पालिका की जांच में खुलासा, हाउसिंग बोर्ड को भेजा पत्र

मकरोनिया के दीनदयाल नगर में अवैध मस्जिद का मामला, नगर पालिका की जांच में खुलासा

सागर। मकरोनिया क्षेत्र के दीनदयाल नगर में एक आवासीय मकान में मस्जिद संचालित होने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। शिकायत मिलने के बाद मकरोनिया नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें कई नियमों के उल्लंघन का खुलासा हुआ है।
नगर पालिका की ओर से यह जांच इंजीनियर सत्यम देवलिया द्वारा की गई। जांच के दौरान संबंधित पक्ष से मकान एवं प्लॉट से जुड़े दस्तावेज तलब कर उनकी गहन पड़ताल की गई। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि जिस स्थान पर मस्जिद संचालित की जा रही है, वह आवासीय प्लॉट है और हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति के अंतर्गत आता है।
इंजीनियर सत्यम देवलिया ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में प्लॉट केवल लीज पर दिए जाते हैं, जबकि उनका स्वामित्व हाउसिंग बोर्ड के पास ही रहता है। ऐसे में प्लॉट को खरीदकर उसे वक्फ के नाम दान किया जाना और उस पर मस्जिद का निर्माण करना नियमों के विपरीत है। इसके साथ ही मस्जिद निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपयोग परिवर्तन (लैंड यूज चेंज) की अनुमति भी नहीं ली गई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मकरोनिया नगर पालिका द्वारा हाउसिंग बोर्ड एवं सागर कलेक्टर को पत्र भेजकर अवगत कराया गया है, ताकि नियमानुसार लीज निरस्त करने एवं आगे की कार्रवाई की जा सके।
फिलहाल पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नगर पालिका एवं प्रशासन इस प्रकरण में आगे क्या कदम उठाते हैं।

Byte: सत्यम देवलिया, इंजीनियर, नगर पालिका मकरोनिया
Byte: कपिल स्वामी, हिन्दू नेता

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