गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर कलेक्टर सख्त सागर में प्रशासन और पुलिस को दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश

गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर कलेक्टर सख्त

सागर में प्रशासन और पुलिस को दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश

सागर 12 मार्च 2026
जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। सागर कलेक्टर संदीप जी.आर. ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि आम जनता के हक का ईंधन बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाएं। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करने वालों और अवैध भंडारण करने वालों पर तत्काल एफआईआर (FIR) और दंडात्मक कार्यवाही की जाए।

उपभोक्ताओं की सुरक्षा

जिले के लगभग 6,68,382 उपभोक्ताओं को समय पर और सही दाम में सिलेंडर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।जिले की सभी 47 गैस एजेंसियों के स्टॉक और वितरण प्रक्रिया की नियमित जांच हो।

कालाबाजारी पर ज़ीरो टॉलरेंस

कलेक्टर संदीप जी.आर. ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग होटलों, ढाबों या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में करना कानूनी अपराध है। इससे न केवल राजस्व की हानि होती है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी यह बेहद खतरनाक है। कलेक्टर ने कहा कि आम उपभोक्ताओं को उनके हक की गैस सुलभता से मिले, इसमें बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा।

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी अवैध रिफिलिंग या ऊंचे दामों पर सिलेंडर बेचने की सूचना मिलती है, तो वे तुरंत स्थानीय प्रशासन या खाद्य विभाग को सूचित करें।

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