सागर: जिला बदर अनावेदक गोलू ठाकुर को जिला बदर आदेश के पालन में प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर छोड़ा गया


थाना सानौधा, जिला सागर
दिनांक : 14.03.2026

जिला बदर अनावेदक गोलू पिता जाहर सिंह ठाकुर निवासी ग्राम पड़रिया थाना सानौधा को जिला बदर आदेश के पालन में प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर छोड़ा गया

सागर। पुलिस अधीक्षक  विकाश कुमार शाहवाल द्वारा होली एवं आगामी त्योहारों के मद्देनज़र संदिग्ध व्यक्तियों, गुंडा निगरानी बदमाशों एवं जिला बदर किए गए व्यक्तियों की सतत निगरानी एवं चेकिंग हेतु निर्देशित किया गया है।
उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  डॉ. संजीव उईके एवं  लोकेश कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी रहली श्री प्रकाश मिश्रा के निर्देशन में थाना सानौधा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।
न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सागर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 027/जिला बदर/2025, थाना सानौधा, जिला सागर में आदेश क्रमांक प्र.क्र./1562/रीडर/2026 सागर दिनांक 17.02.2026 के पालन में अनावेदक गोलू ठाकुर पिता जाहर सिंह ठाकुर उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पड़रिया, थाना सानौधा, जिला सागर को सागर जिले की राजस्व सीमा एवं समीपवर्ती जिलों दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर एवं टीकमगढ़ की राजस्व सीमाओं से आगामी 05 माह की अवधि के लिए निष्कासित किए जाने के आदेशानुसार जिला सागर की सीमा से बाहर थाना से प्रधान आरक्षक 1765 विष्णु प्रसाद एवं आरक्षक 516 देवेंद्र सिंह के द्वारा अनावेदक को थाना रेपुरा जिला पन्ना क्षेत्र में विधिवत छोड़ा गया। अनावेदक गोलू ठाकुर आमजन के साथ मारपीट करना, बलवा करना, अवैध रूप से शराब का विक्रय करने जैसी आपराधिक गतिविधियों में निरंतर लिप्त रहा है।

चेतावनी
यदि जिला बदर किया गया व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार शख्त वैधानिक ,दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

सराहनीय भूमिका
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सानौधा निरीक्षक भरत सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक 1765 विष्णु प्रसाद, आरक्षक 516 देवेंद्र सिंह एवं आरक्षक 1519 राहुल श्रीवास्तव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।सागर पुलिस द्वारा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सतत निगरानी एवं कार्रवाई जारी रहेगी।

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