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जिला बदर के आरोपी पल्टू उर्फ गुड्डन लोधी को गिरफतार किया गया

पुलिस अधीक्षक सागर के द्वारा आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर एंव बीना,एसडीओपी देवरी के मार्गदर्शन में अनावेदक- पल्टू उर्फ अंकित पिता गुड्डन लोधी उम्र 24 साल निवासी सुखचैन वार्ड देवरी का श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय सागर के आदेश दिनांक 25.09.23 को अनावेदक पल्टू उर्फ अंकित लोधी जिला सागर एंव सीमावर्ती जिलों से 12 माह के लिये जिला बदर करने का ओदश जारी किया गया था उपरोक्त आदेश के पालन में अनावेदक का नोटिस दिनांक 17.10.23 को तामील किया गया एंव अनावेदक को सीमावर्ती जिलों से बाहर भेजा गया था। अनावेदक पल्टू उर्फ अंकित लोधी अपने घर सुखचैन वार्ड देवरी में दिनांक 05.11.2 उपस्थित मिला जिससे जिससे दण्डाधिकारी सागर की लिखित कोई भी आदेश एंव लायसेंस प्राप्त नही हुआ है। अनावेदक के द्वारा श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय सागर के आदेश का उलंघ्घन एंव अवैध रुप छुरा रखना पाये जाने से अनावेदक के विरुद्ध थाना देवरी में अपराध धारा 25 (1) बी आर्म्स एक्ट एंव म.प्र. रा.सु. अधिदृ 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया है। जो न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल रहली में निरुद्ध है।

उपरोक्त कार्यवाही में निरी. रोहित डोंगरें, उनि शैलेन्द्र सिंह, प्र.आर. सुरेन्द्र सिंह, आर. मनीष तिवारी एंव आर. आशीष गौतम का सराहनीय योगदान रहा है।

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