सागर में अवैध प्लॉटिंग पर कलेक्टर की कार्रवाई, 12 कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी

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15 दिन में अवैध कॉलोनी के चिन्हांकन और निर्माण हटाने के निर्देश, जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक और FIR की चेतावनी

सागर, 15 अक्टूबर 2026। सागर जिले में बिना सक्षम अनुमति के अवैध रूप से प्लॉटिंग कर कॉलोनी विकसित करने के मामलों में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कार्रवाई की है। कलेक्टर न्यायालय से पारित आदेशों के तहत 12 अवैध कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर अनधिकृत कॉलोनी के सभी चिन्हांकन और निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा में निर्देशों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार अवैध निर्माण हटाया जाएगा। संबंधित भूमि के खसरे के कॉलम नंबर 12 में ‘अहस्तांतरणीय’ दर्ज करने के साथ ही संबंधित थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

बीना, रहली और राहतगढ़ क्षेत्र के मामले शामिल

प्रशासन की कार्रवाई में बीना तहसील के इटावा, रहली तहसील के बमूराजैसिंह और रहलीखास तथा राहतगढ़ तहसील के मढ़ा क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले शामिल हैं।

इन 12 मामलों में जारी किए गए नोटिस

  1. जितेन्द्र कुमार समैया — निवासी जवाहर वार्ड, बीना। मौजा इटावा स्थित खसरा नंबर 512/1/9/2/1, रकबा 0.6360 हेक्टेयर।
  2. रज्जन प्रजापति — निवासी कानूनगो वार्ड, बीना। मौजा इटावा स्थित खसरा नंबर 312/2/2, रकबा 0.20 हेक्टेयर।
  3. सतीश साहू — निवासी कटरा वार्ड, बीना। मौजा इटावा स्थित खसरा नंबर 213/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, रकबा 0.46 हेक्टेयर।
  4. प्रीति ठाकुर — निवासी कानूनगो वार्ड, बीना। मौजा इटावा स्थित खसरा नंबर 514/3/1/1/1, रकबा 0.78 हेक्टेयर।
  5. राजेन्द्र सिंह राजपूत — निवासी चंद्रशेखर वार्ड, बीना। मौजा इटावा स्थित खसरा नंबर 441/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, रकबा 0.92 हेक्टेयर।
  6. भरतसिंह — निवासी ग्राम सेमरामाधों, तहसील रहली। ग्राम बमूराजैसिंह स्थित खसरा नंबर 9/2/2/1/1/1, रकबा 0.2310 हेक्टेयर।
  7. राकेश दुबे — निवासी वार्ड नंबर 09, रहली। ग्राम बमूराजैसिंह स्थित खसरा नंबर 4/2/2/2/1/1/1, रकबा 0.4814 हेक्टेयर।
  8. गौरवसिंह एवं कृष्णकुमार ठाकुर — निवासी वार्ड नंबर 01, रहली। ग्राम बमूराजैसिंह स्थित खसरा नंबर 23/2/2/2, रकबा 0.30 हेक्टेयर।
  9. महादेव साहू — निवासी वार्ड नंबर 04, रहली। ग्राम रहलीखास स्थित खसरा नंबर 252/81/1/1/1, रकबा 0.408 हेक्टेयर।
  10. शैलेन्द्रसिंह ठाकुर — निवासी वार्ड नंबर 08, रहली। ग्राम बमूराजैसिंह स्थित खसरा नंबर 22/1/1/3/1/1/1/1/1/1/1, रकबा 0.1156 हेक्टेयर।
  11. मोहम्मद इदरीश एवं मोहम्मद इमदाद — निवासी वार्ड क्रमांक 2, राहतगढ़। मौजा मढ़ा स्थित खसरा नंबर 8/6/1 एवं 8/6/2/2, कुल रकबा 1.6230 हेक्टेयर।
  12. महेशकुमार साहू — निवासी वार्ड नंबर 08, रहली। ग्राम बमूराजैसिंह स्थित खसरा नंबर 13/1/1/1/1/1/1, रकबा 2.76 हेक्टेयर।

जमीन की खरीद-बिक्री पर भी लग सकती है रोक

मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के तहत संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने के लिए उप-पंजीयक कार्यालय को सूची भेजी जाए।

प्रशासन के अनुसार, यदि 15 दिन की निर्धारित अवधि में अनधिकृत कॉलोनी के चिन्हांकन और निर्माण नहीं हटाए जाते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें अवैध निर्माण हटाने, संबंधित भूमि को खसरे के कॉलम नंबर 12 में ‘अहस्तांतरणीय’ दर्ज कराने और संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई शामिल है।

प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर नियमानुसार नियंत्रण करना और भूमि के अवैध क्रय-विक्रय पर रोक लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाना है।

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