
सागर जिलें से स्थानांतरित अधिकारी के हस्ताक्षर से हुआ नगर पालिका मकरोनिया की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन।
कांग्रेस नें उप जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
जांच व दोषियों पर हो कार्यवाही……….सुरेन्द्र चौधरी
सागर / नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका परिषद मकरोनिया बुजुर्ग की
वार्डवार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
सागर जिलें से स्थानांतरित व भार मुक्त अधिकारी के हस्ताक्षर से किये जानें के मामले में कांग्रेस के प्रतिनिधि मण्डल ने मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी की अगवाई में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश रावत को ज्ञापन सौंपकर समूचे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर दण्डात्मक कार्यवाही की मांग की।उप जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुये पूर्व मंत्री सुरेन्द्र चौधरी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि दिनांक 27 जुलाई 2026 को कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगर पालिका मकरोनिया द्वारा किया गया है। मतदाता सूची का उक्त अंतिम प्रकाशन की सूचना पर अमन मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नगरपालिका मकरोनिया के हस्ताक्षर अंकित हैं।जबकि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 1/1/1/0020/2026-GAD-2-01 (GAD) दिनांक 15 जून 2026 द्वारा अमन मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर,जिला सागर का अपर आयुक्त,नगर पालिक निगम,भोपाल के पद पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर दिया गया था उक्त शासनादेश के अनुपालन में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,सागर म.प्र. के आदेश क्रमांक 6776/स्थापना / 2026, दिनांक 24 जुलाई 2026 द्वारा अमन मिश्रा को नवीन पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होने हेतु भारमुक्त कर दिया गया।अर्थात दिनांक 24 जुलाई 2026 से अमन मिश्रा सागर जिलें में संयुक्त कलेक्टर एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में अपने पद का कार्यभार नहीं संभाल रहे थे।उन्होंने कहा कि सागर जिले से स्थानांतरित वह बाहर मुक्त होने के बावजूद दिनांक 27 जुलाई 2026 को नगर पालिका परिषद मकरोनिया बुजुर्ग की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन स्थानांतरित संयुक्त कलेक्टर अमन मिश्रा के हस्ताक्षरों से किया जाना अत्यंत गंभीर प्रशासनिक एवं निर्वाचन संबंधी अनियमितता है। जो कि निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं वैधानिकता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। श्री चौधरी ने मांग करतें हुये कहा कि मध्य प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन केवल विधिवत नियुक्त एवं उस समय पदस्थ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 तथा शासन के सेवा संबंधी प्रावधानों के अनुसार किसी अधिकारी के स्थानांतरण एवं भारमुक्त होने के पश्चात वह अपने पूर्व पद की वैधानिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी द्वारा भारमुक्त किए जाने के पश्चात भी निर्वाचन संबंधी वैधानिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं,तो उसकी वैधानिकता एवं प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है तथा उसकी जांच किया जाना आवश्यक है।निष्पक्ष जांच कराई जाए कि दिनांक 27 जुलाई 2026 को अमन मिश्रा ने किस वैधानिक आदेश अथवा प्राधिकरण के आधार पर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन पर हस्ताक्षर किए इसके साथ ही मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में किए गए संभावित फर्जीवाड़े एवं व्याप्त अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994, प्रचलित निर्वाचन निर्देशों एवं अन्य लागू नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्यवाही की जाना चाहिए ,जिस पर अपर कलेक्टर व उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने न्यायोचित कार्यवाही का आश्वासन दिया हैं।
इस दौरान पूर्व मंत्री श्री चौधरी के साथ प्रतिनिधि मण्डल में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राकेश राय,ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पं.रवि उमाहिया,युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजा बुन्देला,युवा कांग्रेस नरयावली के अध्यक्ष रोहित वर्मा,जय पारासर,इंजी.सत्यम सिंह,समीर मकरानी,राहुल कुशवाहा आदि मौजूद थे।











