
सागर, 1 अक्टूबर 2026। परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के निर्देशों के पालन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा भगवानगंज स्थित बालाजी ऑटो डील का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान परिसर में 48 पुरानी मोटरसाइकिलें खड़ी मिलीं। संचालक द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वाहनों को खरीदने के बाद उनका विक्रय किया जाता है।
जांच में सामने आया कि पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री के लिए परिवहन विभाग से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया था। संचालक ने उद्योग विभाग से उद्यमिता प्रमाण प्राप्त होने की जानकारी दी, लेकिन परिवहन विभाग का ट्रेड लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।
दस्तावेजों और नंबर प्लेटों से सामने आई अनियमितता
परिसर के कार्यालय की जांच के दौरान कई वाहनों के स्वामित्व अंतरण एवं फाइनेंस निरस्तीकरण से संबंधित फॉर्म-29, 30 और 35 हस्ताक्षरित मिले। इन आवेदनों पर वाहनों के चेसिस नंबर भी दर्ज पाए गए।
इसके अलावा 15 मोटरसाइकिलों की HSRP नंबर प्लेट भी मिलीं, जो संबंधित वाहनों पर लगाई नहीं गई थीं। परिवहन विभाग के अनुसार, इन परिस्थितियों से प्रथम दृष्टया नियमों के विपरीत पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री किए जाने की पुष्टि हुई।
48 मोटरसाइकिल, 15 HSRP प्लेट और दस्तावेज जब्त
कार्रवाई के दौरान पंचनामा तैयार कर 48 पुरानी मोटरसाइकिलें, 15 HSRP नंबर प्लेट तथा फॉर्म-29, 30 और 35 को जब्त किया गया। इसके बाद परिसर के मुख्य द्वार को बंद कराकर ताला लगाते हुए बालाजी ऑटो डील को सील कर दिया गया।
बिना ट्रेड लाइसेंस कारोबार करने वालों को चेतावनी
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर ने पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री करने वाले सभी कारोबारियों से अपील की है कि वे परिवहन विभाग से नियमानुसार ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही पुराना वाहन क्रय-विक्रय करें।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि निरीक्षण के दौरान बिना ट्रेड लाइसेंस पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री करते पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रखने की बात कही गई है।







