सागर में कोचिंग संचालकों पर प्रशासन सख्त, बेसमेंट में चल रहे संस्थानों पर होगी कार्रवाई; पुलिस करेगी औचक निरीक्षण

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छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस-प्रशासन की अहम बैठक, CCTV से लेकर अग्निशमन व्यवस्था तक के निर्देश; नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई

सागर, 08 अक्टूबर 2026।

सागर शहर में कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस एवं प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को थाना गोपालगंज परिसर में शहर के प्रमुख कोचिंग संस्थानों के संचालकों एवं प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, आपातकालीन निकासी, अग्निशमन उपकरण, सीसीटीवी कैमरे, बिजली सुरक्षा और पार्किंग सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बेसमेंट में कोचिंग संचालन तथा सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामलों में लागू नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगामी दिनों में पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण करेगी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कमियां मिलने पर संबंधित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर के निर्देश पर आयोजित हुई बैठक

कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सोलंकी के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक ललित कश्यप के पर्यवेक्षण में बैठक आयोजित की गई। बैठक की मेजबानी थाना प्रभारी गोपालगंज घनश्याम शर्मा ने की।

बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक ललित कश्यप, सिटी मजिस्ट्रेट शैलेश द्विवेदी सहित शहर के लगभग 25 से 30 कोचिंग संस्थानों के संचालक एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। अधिकारियों ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और संस्थानों में किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है।

एंट्री-एग्जिट और आपातकालीन निकासी पर विशेष जोर

बैठक में निर्देश दिए गए कि प्रत्येक कोचिंग संस्थान में प्रवेश एवं निकासी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। आग अथवा किसी अन्य आपात स्थिति में विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए निकासी मार्ग स्पष्ट, सुगम और बाधा-मुक्त रखे जाएं।

सभी संस्थानों में आपातकालीन निकासी योजना यानी इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान तैयार रखने के निर्देश दिए गए। सीढ़ियों, गलियारों और निकासी मार्गों पर फर्नीचर, सामान अथवा अन्य वस्तुएं रखकर रास्ता बंद नहीं किया जा सकेगा।

इसके साथ ही कोचिंग संचालकों को निर्धारित क्षमता के अनुसार ही कक्षाओं में विद्यार्थियों को बैठाने तथा सुरक्षित आवागमन के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित करने को कहा गया।

सीसीटीवी कैमरे और 30 दिन की रिकॉर्डिंग जरूरी

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोचिंग संस्थानों के प्रवेश एवं निकास द्वार, क्लासरूम, रिसेप्शन, पार्किंग क्षेत्र और मुख्य गलियारों में उच्च गुणवत्ता वाले नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा उन्हें चालू स्थिति में रखने के निर्देश दिए गए।

बैठक में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का कम से कम 30 दिनों का बैकअप सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया गया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित रिकॉर्डिंग की जांच की जा सके।

अग्निशमन उपकरण और बिजली सुरक्षा की होगी जांच

प्रत्येक कोचिंग संस्थान में पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रखने और उन्हें क्रियाशील अवस्था में बनाए रखने के निर्देश दिए गए। संस्थानों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अग्निशामक यंत्रों के प्राथमिक उपयोग का प्रशिक्षण देने तथा आपातकालीन निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

अधिकारियों ने खुले एवं असुरक्षित बिजली के तारों, विद्युत उपकरणों पर अत्यधिक भार और ज्वलनशील सामग्री के असुरक्षित भंडारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बिजली की व्यवस्था निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप रखने को कहा गया।

छात्राओं की सुरक्षा और कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन पर जोर

बैठक में विशेष रूप से छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। कोचिंग संस्थानों के बाहर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रोकने तथा जरूरत के अनुसार सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करने को कहा गया।

इसके अलावा कोचिंग संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों, सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मचारियों का पुलिस चरित्र सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए गए।

आपात स्थिति में तत्काल सहायता के लिए डायल-112, एम्बुलेंस-108, महिला हेल्पलाइन-1090 तथा संबंधित पुलिस थाने के संपर्क नंबर संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने को कहा गया।

पार्किंग और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश

कोचिंग कक्षाओं के शुरू होने और समाप्त होने के समय सड़क पर भीड़ तथा यातायात बाधित होने की समस्या से निपटने के लिए वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग सुनिश्चित करने को कहा गया। संचालकों को निर्देश दिए गए कि विद्यार्थियों के आने-जाने के दौरान सड़क पर अनावश्यक जाम की स्थिति न बने।

औचक निरीक्षण में सामने आएगी सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत

पुलिस एवं प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े मानकों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी कोचिंग संचालकों को अपने संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।

आगामी दिनों में पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के दौरान बेसमेंट में संचालन, अग्नि सुरक्षा, सीसीटीवी व्यवस्था, आपातकालीन निकासी और अन्य लागू सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में मौजूद कोचिंग संचालकों एवं प्रतिनिधियों ने प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं व्यवस्थित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

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