निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य विषयों से संबंधित विनियमन ) अधिनियम 2017 तथा निजी विद्यालय नियम 2020 का पालन निजी स्कूलों से कराया जाए – पालक महासंघ।

निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य विषयों से संबंधित विनियमन ) अधिनियम 2017 तथा निजी विद्यालय नियम 2020 का पालन निजी स्कूलों से कराया जाए – पालक महासंघ।

सागर 1/7/2024

सागर //मध्यप्रदेश पालक महासंघ की जिला इकाई सागर के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी सागर के नाम से एक मांग पत्र ए डी अनिता कुमार को सौंपा गया जिसमें निजी विद्यालय अधिनियम 2017 तथा निजी विद्यालय नियम 2020 का पालन निजी स्कूलों से कराने की मांग की गयी। मांग पत्र में मांग की गयी कि

1.सागर जिले में स्थित निजी स्कूलों से विषयान्तर्गत अधिनियम और नियमों का पालन तथा अधिनियम तथा नियमों के पालनार्थ आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

2 .विषयान्तर्गत अधिनियम के अंतर्गत जो विषयान्तर्गत नियम मध्यप्रदेश शासन ने बनाकर राजपत्र में प्रकाशित कराये थे और उक्त नियमों के अनुसार निजी स्कूलों को नियमों एवं राजपत्र में दर्शित बिभिन्न प्रारूपों में में जानकारी बिभिन्न माध्यम से प्रदर्शित करनी थी जो नहीं की गयी है,आपके माध्यम से मांग है कि उक्त जानकारी शीघ्र ही नियमों के अनुसार समुचित जगह पर प्रकाशित कराई जाए।

3 विषयान्तर्गत नियमों के अनुसार नियमों के लागू होने के पश्चात निजी स्कूलों को तीन वर्ष पहले तक एवं उसके बाद प्रत्येक वर्ष सम्परिक्षित लेखा प्रस्तुत करने थे जो सुनिश्चित किये जायें।

4 निजी स्कूलों द्वारा विषयान्तर्गत नियमों के अंतर्गत यदि फीस तय नहीं की गयी और नियमों का उल्लंघन कर फीस बसूली गयी है तो दोषियों पर कार्यवाही की जाये और छात्रों की अतिरिक्त वसूली फीस बापिस करायी जाये।

5 निजी स्कूलों द्वारा यदि मनमाफिक कॉपी किताबे छात्रों एवं छात्राओं को खरीदने को मजबूर किया गया है तो दोषियों पर कार्यवाही की जाये।

6 किताब,कॉपी,यूनिफार्म विक्रेताओं द्वारा उक्त बुक ,कॉपी, यूनिफार्म जिससे भी खरीद कर विक्रय की गयी है उसके द्वारा प्रस्तुत बिलों का संबंधित विभाग से परीक्षण कराये जाय तथा कॉपी, किताब,यूनिफॉर्म की नियमों के अंतर्गत वैधानिकता तय की जाय तथा न्यूनतम लाभ सुनिश्चित किया जाय।

7 विषयान्तर्गत नियम,अधिनियम के पालन एवं उल्लंघन के परिपेक्ष्य में सभी निजी स्कूलों की जांच गंभीरता पूर्वक करायी जाये तथा दोषियों पर नियमों एवं कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाय।

मांग पत्र सौंपते हुए पालक महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ धरणेन्द्र जैन ने बताया कि पालक महासंघ का उद्देश्य छात्र,छात्राओं एवं अभिभावकों के हितों का संरक्षण करना है तथा नियम,कानून,अधिनियम के अनुसार निजी स्कूलों का संचालन हो यह सुनिश्चित कराना है।साथ ही शासकीय स्कूलों में व्याप्त अनियमितताओं को उजागर कर उन्हें दूर कराना है।

जिला अध्यक्ष रामदास राज ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन की निजी स्कूलों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जो मंशानुसार जिला प्रशासन तथा जिला स्कूल प्रशासन निजी स्कूल अधिनियम 2017 तथा नियम 2020 के प्रावधानों का कठोरता से पालन कराकर पूर्ण करे ताकि अभिभावकों तथा छात्रों को राहत मिल सके।

पालक महासंघ के जिला उपाध्यक्ष दिनेश चिरवारिया ने बताया कि सागर जिले में अभी तक निजी स्कूल अधिनियम और नियम के पालनार्थ प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है जबकि जबलपुर तथा अन्य कुछ जिलों में प्रभावी कार्यवाही की गयी है।शासन प्रशासन से अनुरोध है कि तुरंत नियमानुसार कार्यवाही की जाय ताकि छात्र,छात्राओं को राहत मिल सके।

जिला सचिव वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पालक महासंघ की जिला सागर इकाई छात्र हित मे और छात्र छात्राओं के अधिकारों के लिये समय आने पर सत्याग्रह करेगी और न्यायिक उपचार पर भी विचार करेगी।

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