आबकारी एक्ट की धारा 34(2) में अभियुक्त “मुकेश दुबे” हुए न्यायालय से निर्दोष बरी

मध्यप्रदेश भोपाल विशेष संवाददाता राजकुमार दुबे नरसिंहपुर

आबकारी एक्ट की धारा 34(2) में अभियुक्त “मुकेश दुबे” हुए न्यायालय से निर्दोष बरी

पुलिस थाना ठेमी द्वारा मुकेश दुबे,(ग्राम मलाह पिपरिया) के ऊपर आबकारी एक्ट की धारा 34(2) का मामला बनाया गया था, जिसमें गवाहों की परीक्षण उपरांत न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी महोदय जी(श्रीमान धर्मेंद्र नागवंशी जी )नरसिंहपुर के न्यायालय से प्रकरण क्रमांक RCT- 1053/2017 में आज दिनांक 30/07/2025 को निर्दोष बरी किया गया, न्यायालय में अभियुक्त की ओर से पैरवी सीनियर अधिवक्ता आकाश दुबे द्वारा की गई|

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