FD घोटाले में दतिया विधायक राजेंद्र भारती दोषी, कोर्ट ने भेजा तिहाड़ जेल

दतिया ब्रेकिंग — मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की MP-MLA कोर्ट ने भूमि विकास बैंक से जुड़े एक मामले में बुधवार को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी पाया है।
कोर्ट के आदेश के बाद विधायक राजेंद्र भारती को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, राजेंद्र भारती ने अपनी मां के नाम पर बैंक में 10.50 लाख रुपये की एफडी तीन साल के लिए कराई थी, जिस पर 13.50 प्रतिशत ब्याज मिल रहा था। आरोप है कि बाद में इस एफडी की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया।
इसी मामले में बैंक कर्मचारी नरेंद्र सिंह ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने शिकायत को गंभीर मानते हुए इसे धोखाधड़ी का मामला माना और केस दर्ज करने के निर्देश दिए, जिसके बाद सुनवाई में विधायक को दोषी करार दिया गया।

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