दमोह के तहसीलदार रोबिन जैन निलंबित, सागर संभागायुक्त ने जारी किए आदेश

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राजस्व प्रकरणों में कथित अनियमितताओं और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों में लापरवाही के आरोप

सागर, 10 अक्टूबर 2026। दमोह जिले की दमयंती नगर तहसील में पदस्थ तहसीलदार रोबिन जैन को राजस्व प्रकरणों के निराकरण में कथित अनियमितताओं और प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में सागर संभागायुक्त कार्यालय द्वारा 9 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया गया।

जारी आदेश के अनुसार, विभिन्न राजस्व प्रकरणों में नामांतरण, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों तथा अन्य प्रशासनिक कार्यवाहियों के दौरान प्रक्रियागत त्रुटियों और कथित लापरवाही का उल्लेख किया गया है। साथ ही, संबंधित प्रकरणों के निराकरण में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के पालन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत कार्रवाई

संभागायुक्त द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के तहत तहसीलदार रोबिन जैन के निलंबन की कार्रवाई की गई है।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, जिला दमोह निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।

राजस्व प्रशासन में निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन और शासकीय भूमि से संबंधित मामलों के निराकरण को लेकर की गई इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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