न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट की तामील के दौरान कार्रवाई, आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एक और मामला दर्ज
सागर/देवरी। सागर जिले में फरार आरोपियों और स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत देवरी पुलिस ने एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से बिना वैध लाइसेंस की देशी पिस्टल और खाली मैगजीन बरामद की गई। पुलिस ने हथियार जब्त कर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
पुलिस के अनुसार, 16 अक्टूबर 2026 को थाना देवरी में पदस्थ प्रधान आरक्षक महेंद्र पुलिस टीम के साथ स्थायी वारंटियों की तलाश में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि स्थायी वारंटी अतुल पटेल, निवासी ग्राम लिंगा पिपरिया, जिला नरसिंहपुर, वर्तमान में कुसुम बिहार कॉलोनी, देवरी में बायपास रोड स्थित एक मकान के सामने बैठा है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और बताए गए हुलिए के व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ की। आरोपी की पहचान अतुल पटेल, उम्र 28 वर्ष, के रूप में हुई। उसके विरुद्ध न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक RCT/426/21 में भारतीय दंड विधान की धाराओं 294, 323, 324, 506 और 34 के तहत स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी था। पुलिस ने वारंट की तामील करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
तलाशी में मिली देशी पिस्टल
गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली, जिसमें उसकी कमर के पीछे दाहिनी ओर छिपाकर रखी गई लोहे की देशी पिस्टल बरामद हुई। पिस्टल में धातु की खाली मैगजीन लगी थी और उसके हत्थे पर काले रंग का कवर था।
पुलिस के मुताबिक, हथियार रखने के संबंध में वैध लाइसेंस मांगे जाने पर आरोपी कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में पिस्टल जब्त कर सीलबंद की।
आर्म्स एक्ट के तहत नया मामला दर्ज
बिना वैध लाइसेंस देशी पिस्टल रखने के मामले में थाना देवरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 25(1)(बी) आर्म्स एक्ट के तहत पृथक अपराध दर्ज किया है। मामले की विवेचना जारी है।
अवैध हथियारों और वारंटियों पर पुलिस की नजर
सागर पुलिस द्वारा जिले में स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी और अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध हथियारों या संदिग्ध आपराधिक गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सके।
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