सागर में पटाखा दुकानों के लिए स्थान निर्धारित, खेल परिसर के बाजू वाले मैदान में लगेगा बाजार

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कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर पटाखा गोदामों का होगा सघन निरीक्षण, बिना लाइसेंस बिक्री पर होगी कार्रवाई

सागर, 22 अक्टूबर 2026।

दीपावली पर्व पर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सागर जिले में पटाखों के भंडारण एवं विक्रय को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने थोक एवं फुटकर पटाखा विक्रेताओं के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पटाखों का भंडारण और विक्रय निर्धारित नियमों के तहत अधिकृत स्थानों पर ही किया जाए। सागर शहर में पटाखों की दुकानें खेल परिसर के बाजू वाले मैदान में लगाई जाएंगी।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पटाखा दुकानों के बीच निर्धारित मानकों के अनुसार पर्याप्त दूरी रखी जाए। पटाखा बाजार में व्यवस्थित लेआउट, यातायात प्रबंधन, अग्निशमन और सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने थोक पटाखा स्टॉक का सत्यापन करने तथा पात्र व्यापारियों के लाइसेंस का समय पर नवीनीकरण एवं वितरण सुनिश्चित करने को कहा।

कार्बाइड गन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले में कार्बाइड गन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके इस्तेमाल और बिक्री को रोकने के लिए अभियान चलाया जाए। कार्बाइड गन बेचने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

एसडीएम करेंगे पटाखा गोदामों का औचक निरीक्षण

कलेक्टर के निर्देश पर जिले के सभी एसडीएम (राजस्व) अपने-अपने अनुभाग में पटाखा गोदामों का सघन एवं औचक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान गोदामों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी और लाइसेंसधारियों को निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। अवैध पटाखा भंडारण और विक्रय पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री नहीं करेगा। पटाखों का विक्रय निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर ही किया जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

दुकानों और गोदामों में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अनिवार्य

निरीक्षण के दौरान पटाखा दुकानों एवं गोदामों में अग्निशमन यंत्र, बालू से भरी बाल्टियां और पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पटाखों के स्टॉक और परिवहन में सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

पटाखों का परिवहन सुरक्षित तरीके से किया जाए। परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों में उचित कवर की व्यवस्था हो, लूज वायरिंग न हो और कोई अन्य ज्वलनशील सामग्री न रखी जाए। गोदामों में भी सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दीपावली के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि त्योहार के दौरान आमजन की सुरक्षा बनी रहे।

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