
कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्यवाही
भावान्तर भुगतान योजना का फर्जी तरीके से लाभ लेने पर उत्तरप्रदेश के व्यापारी पर पुलिस कार्रवाई
मंडी सचिव को निलंबित करने के लिए नोटिस जारी
सागर 30 नवम्बर 2025
उत्तरप्रदेश के व्यक्ति द्वारा मंडी प्रांगण सागर में सोयाबीन भावान्तर भुगतान योजना का फर्जी तरीके से लाभ प्राप्त करने के प्रयास पर जिला प्रशासन के द्वारा कार्यवाही कर FIR दर्ज कराई गयी।
कलेक्टर संदीप जी आर को सूचना प्राप्त होने पर एसडीएम अमन मिश्रा के द्वारा कार्रवाई की गई जिसमें उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के निवासी के द्वारा भावांतर योजना का गलत तरीके से लाभ लेने का प्रयास में पुलिस के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। एसडीएम अमन मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर संदीप जी आर के द्वारा निर्देशित किया गया था कि जिले के सभी किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो और पूरी पारदर्शी रूप से भावांतर योजना के तहत सोयाबीन का विक्रय हो और उनका लाभ प्राप्त हो इसी दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंडी प्रांगण सागर में सोयाबीन भावान्तर भुगतान योजना अंतर्गत सोयाबीन विक्रय हेतु आने वाले कृषकों की सतत निगरानी एवं पात्र कृषकों को योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 29-11-25 को संयुक्त संचालक मंडी बोर्ड सागर आर. पी. चक्रवर्ती एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भारसाधक अधिकारी मंडी सागर अमन मिश्रा के नेतृत्व में मंडी प्रांगण गेट पर मंडी कर्मचारियों के द्वारा जांच के दौरान रानू जैन पुत्र राजकुमार जैन निवासी मडावरा ललितपुर उ.प्र. के द्वारा ट्रेक्टर क्र. UP94AG8347 से सोयाबीन 160 बोरी जिसे मंडी गेट पर योजना अंतर्गत फर्जी तरीके से लाभ प्राप्त करने हेतु नन्हे सिंह निवासी रहली जिला सागर के नाम से जानकारी दर्ज कराना पाए जाने से मौके पर उसके विरुद्ध प्रकरण बनाया जाकर पुलिस थाना मोतीनगर में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) के तहत FIR भी दर्ज करायी गयी है।
प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कृषि उपज मंडी समिति सागर में ड्यूटी के दौरान मंडी प्रांगण प्रभारी तथा सहायक उपनिरीक्षक महेश सिंह राजपूत ने एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत में बताया गया कि रानू जैन, पिता राजकुमार जैन, निवासी मडावरा, जिला ललितपुर ने मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित सोयाबीन भावांतर योजना में फर्जी तरीके से लाभ लेने का प्रयास किया। जांच में पाया गया कि रानू जैन ने स्वयं को म.प्र. निवासी कृषक बताकर, नाम-पता और वाहन नंबर की झूठी जानकारी देकर योजना का दुरुपयोग किया। आरोपी मंडी परिसर में 160 बोरी, वजन लगभग 80 क्विंटल सोयाबीन को वाहन क्रमांक यूपी94 एजी 8347 में भरकर बिक्री के लिए लाया, जिसे आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सहायक उपनिरीक्षक राजकुमार गौड़ द्वारा जप्त कर लिया गया। जप्त माल सुरक्षा के तहत मंडी परिसर में रखा गया है।
मंडी समिति सागर ने इस कृत्य को शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाने की नीयत से की गई धोखाधड़ी मानते हुए, प्रकरण की सूचना 29 नवंबर 2025 को थाना मोतीनगर, जिला सागर भेजी और BNS धारा 318(4) के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू करने का अनुरोध किया। समिति द्वारा आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न कर दिए गए हैं।
कलेक्टर संदीप जी आर ने कहा कि सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और पात्र हितग्राहियों के लाभ की रक्षा हेतु कठोर कानूनी कार्रवाई आवश्यक है।











