सागर 03 नवंबर 2026
बीना विकासखंड के अंतर्गत अवैध रूप से डीएपी खाद का विक्रय किए जाने का मामला सामने आया है। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट में खाद अमानक पाए जाने के साथ-साथ विक्रेता द्वारा बिना वैध लाइसेंस एवं बिना टोकन के निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद का अवैध रूप से विक्रय किए जाने के कारण संबंधित विक्रेता रोहित राय, पिता सुदामा राय, निवासी ग्राम कुरवा, तहसील बीना के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मलखेड़ी के किसान अरविंद दुबे, ग्राम कलावनी की किसान प्रभा साहू एवं राजेंद्र प्रसाद तथा बीना के किसान अकरम कुरैशी ने दिनांक 14 अक्टूबर 2026 को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड बीना के कार्यालय में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर डीएपी खाद के नकली एवं अमानक होने की शिकायत की थी।
किसानों ने शिकायत में बताया कि उन्होंने दिनांक 20 सितंबर 2026 को रोहित राय से डीएपी खाद 2,000 रुपये प्रति बोरी की दर से खरीदी थी। खाद की बोरियां खोलने पर उसमें नकली खाद होने का संदेह हुआ, जिसके बाद किसानों ने कृषि विभाग में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड बीना अवधेश राय तथा कृषि विस्तार अधिकारी दीपेश मोघे अजहर द्वारा मौके पर पहुंचकर संबंधित खाद के नमूने लिए गए। नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला, सागर भेजा गया। प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट में संबंधित डीएपी खाद अमानक पाई गई।
जांच में विक्रेता द्वारा बिना वैध लाइसेंस एवं बिना टोकन के निर्धारित दर से अधिक कीमत पर अवैध रूप से उर्वरक विक्रय किए जाने का मामला भी सामने आया। इन अनियमितताओं एवं प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विक्रेता रोहित राय के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।
कृषि विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। अवैध रूप से उर्वरक विक्रय करने, निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने तथा अमानक खाद बेचने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।







