अगस्त और सितंबर की एक मुश्त राशन सामग्री का वितरण 31 अगस्त तक

अगस्त और सितंबर की एक मुश्त राशन सामग्री का वितरण 31 अगस्त तक

समय पर वितरण के लिए खाद्य मंत्री के सख्त निर्देश, 15 अगस्त तक सभी उचित मूल्य दुकानों में पहुंचेगा अनाज

राशन वितरण व्यवस्था पर सरकार सख्त, अनियमितता मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई : गोविंद सिंह राजपूत

सागर । प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राहियों को अगस्त और सितंबर माह की राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण 31 अगस्त तक किया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोनों माह की राशन सामग्री का शत-प्रतिशत उठाव 15 अगस्त तक पूर्ण कर उचित मूल्य दुकानों में सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी हितग्राही को राशन प्राप्त करने में परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
खाद्य मंत्री  राजपूत ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाना है। इसके लिए परिवहन, भंडारण और वितरण की पूरी प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उचित मूल्य दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध रहे तथा हितग्राहियों को बिना किसी असुविधा के निर्धारित अवधि में राशन प्राप्त हो सके।
उन्होंने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि प्राथमिकता परिवार श्रेणी के हितग्राहियों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम राशन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दोनों श्रेणी के प्रत्येक परिवार को एक-एक किलोग्राम नमक भी प्रदान किया जाएगा। अगस्त और सितंबर माह की सामग्री का वितरण एक साथ किए जाने से हितग्राहियों को बार-बार उचित मूल्य दुकान तक नहीं जाना पड़ेगा और वितरण व्यवस्था भी अधिक सुव्यवस्थित रहेगी।
खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि पीओएस मशीन के माध्यम से राशन वितरण के दौरान अगस्त और सितंबर दोनों माह की सामग्री के लिए अलग-अलग बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा, जिससे वितरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और प्रमाणिक बनी रहे। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रत्येक हितग्राही का सत्यापन सुचारु रूप से हो तथा तकनीकी कारणों से किसी पात्र व्यक्ति को राशन से वंचित न रहना पड़े।
खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत अनुबंधित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से राशन सामग्री का समय पर उचित मूल्य दुकानों तक परिवहन सुनिश्चित किया जाए। वाहनों की आवाजाही और समयबद्ध आपूर्ति की जीपीएस के माध्यम से सतत निगरानी की जाएगी, जिससे परिवहन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की देरी या गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले, विकासखंड और उचित मूल्य दुकान स्तर पर राशन सामग्री के प्रदाय एवं वितरण की नियमित समीक्षा की जाए। यदि किसी भी स्तर पर राशन वितरण में अनियमितता, कालाबाजारी, लापरवाही या हितग्राहियों से अनुचित व्यवहार की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस व्यवस्था में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी।

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