
मध्यप्रदेश में बस यात्रा हुई महंगी, सरकार ने जारी किया नया किराया राजपत्र, न्यूनतम टिकट ₹10 तय
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने राज्य में संचालित मंजिली बसों के लिए नया अधिकतम यात्री किराया निर्धारित करते हुए राजपत्र जारी कर दिया है। नए प्रावधानों के अनुसार सामान्य बसों का मूल किराया ₹2.00 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर तय किया गया है, जबकि न्यूनतम किराया ₹10 निर्धारित किया गया है।
राजपत्र के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की बसों में सामान्य किराए के मुकाबले अधिकतम अतिरिक्त शुल्क इस प्रकार रहेगा:
रात्रि बस सेवा – 10% अधिक
डीलक्स बस (नॉन एसी) – 25% अधिक
स्लीपर बस – 40% अधिक
डीलक्स बस (एसी) – 50% अधिक
सुपर लग्जरी कोच (एसी) – 75% अधिक
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि डीलक्स, स्लीपर और लग्जरी बसों पर अलग से नाइट चार्ज नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा एक्सप्रेस बस सेवाओं पर भी यात्रियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा।
नए किराया निर्धारण के लागू होने के बाद प्रदेशभर में बस यात्रियों पर किराए का असर पड़ेगा, जबकि बस संचालकों को नई दरों के अनुसार किराया वसूलने की अनुमति होगी।













