नशीली दवाओं में संलिप्तता और नियमों के उल्लंघन पर मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई


सागर, 31 अगस्त 2026।
औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सागर शहर की विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की गई। ड्रग इंस्पेक्टर श्रीमती सोनम जैन ने निरीक्षण के दौरान नशीली दवाओं से संबंधित अनियमितताओं और अन्य नियमों के उल्लंघन के मामलों में मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त एवं निलंबित किए।
ऋषभ इंटरप्राइजेज मेडिकल का लाइसेंस निरस्त
सागर शहर स्थित ऋषभ इंटरप्राइजेज मेडिकल में नशीली दवाओं में संलिप्तता पाए जाने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।
दुकान बंद मिली, विष्णु मेडिकल का लाइसेंस निरस्त
आईटीआई के सामने संचालित विष्णु मेडिकल के निरीक्षण के दौरान दुकान का संचालन नहीं पाया गया। इसके चलते दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।
बिना फार्मासिस्ट दुकान चलाने पर 7 दिन का निलंबन
संवृद्धि मेडिकल में फार्मासिस्ट के बिना दुकान का संचालन पाए जाने पर लाइसेंस 7 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
13 मेडिकल स्टोर्स पर पहले भी हुई थी कार्रवाई
विभाग के अनुसार विगत माह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सागर जिले के 13 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए गए थे।
Avil वायल के दस्तावेजों में गड़बड़ी
श्री पटेल मेडिकल, विजय टॉकीज रोड के निरीक्षण के दौरान Avil वायल 10 एमएल के क्रय-विक्रय से संबंधित दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आई। मेडिकल संचालक को 3 दिवस के भीतर नारकोटिक्स दवाओं एवं Avil से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि संचालक का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर लाइसेंस निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दवाओं के नमूने जांच के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे जाएंगे।
औषधि प्रशासन की कार्रवाई से मेडिकल स्टोर्स में हड़कंप की स्थिति है। विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आगे भी निरीक्षण और कार्रवाई जारी रहने की बात कही गई है।

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