सागर। बिना सक्षम अनुमति के अवैध रूप से प्लॉटिंग कर कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ सागर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर न्यायालय से जारी आदेशों के तहत संबंधित कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर 15 दिवस के भीतर अवैध चिन्हांकन एवं निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय सीमा में आदेश का पालन नहीं होने पर प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण हटाने के साथ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर के निर्देशों के तहत तहसील रहली क्षेत्र में कई भूमि प्रकरणों में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्लॉटिंग कर छोटे-छोटे भूखंडों का विक्रय किए जाने के मामले सामने आए हैं।
इन प्रकरणों में हुई कार्रवाई
रहलीखास: खसरा नंबर 252/97/1/1/1/1/1, रकबा 0.1596 हेक्टेयर भूमि पर बिना अनुमति प्लॉटिंग करने के मामले में महादेव पिता श्यामलाल साहू, निवासी वार्ड नंबर 04 रहली के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
रहलीखास: खसरा नंबर 193/4/1, 193/5/1, 194/4/1, 194/5/1 सहित अन्य खसरों की भूमि पर अनामिका पति संजय, निवासी रहली द्वारा सक्षम अनुमति के बिना प्लॉटिंग कर भूखंडों का विक्रय किए जाने का मामला सामने आया है।
ग्राम बमूराजैसिंह: पटवारी हल्का नंबर 21 के खसरा नंबर 13/2, रकबा 0.667 हेक्टेयर भूमि पर रमेश कुमार पिता हरसहाय साहू, निवासी वार्ड नंबर 10 रहली द्वारा बिना अनुमति प्लॉटिंग किए जाने पर कार्रवाई की गई।
ग्राम खमरिया: खसरा नंबर 496/2/2/1 एवं 496/2/2/2, रकबा क्रमशः 0.176 एवं 0.2787 हेक्टेयर भूमि पर विपिन एवं विनीत पिता सुरेशचंद्र जैन, निवासी वार्ड नंबर 10 रहली द्वारा अवैध प्लॉटिंग किए जाने का मामला दर्ज किया गया।
ग्राम खमरिया: खसरा नंबर 206/1/2, रकबा 0.131 हेक्टेयर भूमि पर विशाल सिंह पिता बैजनाथ ठाकुर, निवासी वार्ड नंबर 02 रहली द्वारा बिना अनुमति प्लॉटिंग कर भूखंडों का विक्रय किए जाने पर कार्रवाई की गई।
ग्राम खमरिया: खसरा नंबर 537/5, रकबा 0.60 हेक्टेयर भूमि पर कमला पति सुनील जैन, निवासी रहली द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्लॉटिंग किए जाने के मामले में कार्रवाई की गई।
जमीनों की खरीद-बिक्री पर भी रहेगी रोक
मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के तहत कलेक्टर ने संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन जमीनों की क्रय-विक्रय पर रोक लगाने के लिए संबंधित सूची उप-पंजीयक कार्यालय को भेजी जाए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 15 दिवस की समय सीमा में अनधिकृत निर्माण एवं अवैध चिन्हांकन नहीं हटाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाया जाएगा। साथ ही संबंधित खसरे के कॉलम नंबर 12 में ‘अहस्तांतरणीय’ दर्ज कराया जाएगा और संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई से बिना अनुमति प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों में हड़कंप की स्थिति है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना वैधानिक अनुमति के कॉलोनी विकास अथवा भूखंडों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।







