सागर संभाग में नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, पहली बार PIT NDPS एक्ट के तहत दो तस्करों पर निरोध आदेश

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कमिश्नर दिलीप कुमार ने जारी किए आदेश, एक साल और छह माह तक रहेंगे निरुद्ध; दोनों को केंद्रीय जेल भोपाल भेजा गया

सागर। सागर संभाग में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए संभागीय प्रशासन ने पहली बार PIT NDPS एक्ट के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की है। कमिश्नर दिलीप कुमार ने मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्तता से संबंधित गतिविधियों के आधार पर दमोह जिले के दो व्यक्तियों के विरुद्ध निरोध आदेश जारी किए हैं। आदेश के बाद दोनों को केंद्रीय जेल भोपाल में निरुद्ध किया गया है।

प्रशासन की इस कार्रवाई को संभाग में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के प्रभावी इस्तेमाल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

दो आरोपियों के विरुद्ध अलग-अलग अवधि का निरोध आदेश

जारी आदेश के अनुसार, ग्राम देवढोंगरा, थाना पटेरा, जिला दमोह निवासी 40 वर्षीय राजेश साहू, पिता कालू साहू के विरुद्ध एक वर्ष की अवधि के लिए निरोध आदेश पारित किया गया है।

वहीं ग्राम कुंजी, थाना हिंडोरिया, जिला दमोह निवासी 60 वर्षीय कमलेश उपाध्याय, पिता कृपा शंकर उपाध्याय के विरुद्ध छह माह की अवधि का निरोध आदेश जारी किया गया है। दोनों को केंद्रीय जेल भोपाल भेजा गया है।

क्या है PIT NDPS एक्ट?

स्वापक और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (PIT NDPS Act) की धारा 3(1) के तहत यह निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इस कानून के अंतर्गत निर्धारित वैधानिक शर्तें पूरी होने और उपलब्ध अभिलेखों एवं परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक संतोष बनने पर मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए निरोध आदेश जारी किया जा सकता है।

इस कार्रवाई की विशेषता यह है कि सामान्य आपराधिक प्रकरणों में कार्रवाई के साथ-साथ, कानून में निर्धारित परिस्थितियों में निरोधात्मक प्रावधानों का भी उपयोग किया जा सकता है।

नशे के कारोबार पर जीरो टॉलरेंस की नीति

कमिश्नर दिलीप कुमार ने स्पष्ट किया है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और व्यापार से जुड़े तत्वों के विरुद्ध प्रशासन की नीति जीरो टॉलरेंस की है। युवाओं और समाज को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उपलब्ध वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई केवल सामान्य आपराधिक प्रकरणों तक सीमित नहीं रहेगी। जहां कानून की शर्तें पूरी होंगी, वहां PIT NDPS एक्ट सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील

संभागीय प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार अथवा तस्करी से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जा सके।

संदेश स्पष्ट है—युवा पीढ़ी को नशे से बचाने और समाज को सुरक्षित रखने के लिए अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का रुख अपनाया है।

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