
सागर में नाबालिग के रेपिस्ट को कैद
सागर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी फरहान खान को अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की कोर्ट में हुई।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पीड़िता ने 21 फरवरी 2022 को थाने में शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि घटना दिनांक को दोपहर के समय उसके माता-पिता काम पर गए थे और वह घर पर अकेली थी। तभी दोपहर करीब 1 बजे आरोपी फरहान खान घर के अंदर घुस आया। जब उसने आरोपी से पूछा कि क्या काम है। मम्मी-पापा घर पर नहीं है तो आरोपी ने अंदर से दरवाजे की कुंड़ी लगा दी और उसके साथ जबदस्ती गलत काम किया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। आरोपी को गिरफ्तार किया।
जांच पूरी होने पर मामले का चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और फैसला सुनाते हुए 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है।शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज पटेल ने की।











