जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल
सागर, 11 जून 2026। जिले में अपराधियों और जिला बदर आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना विनायका पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर अपने गांव में रह रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जिला बदर आरोपी सुखनंदन लोधी (47 वर्ष) निवासी ग्राम डिलौना, थाना विनायका को गिरफ्तार किया। जिला दण्डाधिकारी द्वारा 17 फरवरी 2026 को जारी आदेश के तहत आरोपी को छह माह के लिए जिला सागर की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए थे। इसके पालन में 28 फरवरी 2026 को उसे उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के मड़ावरा क्षेत्र में छोड़ा गया था।
पुलिस को 10 जून को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अपने गांव डिलौना में मौजूद है। सूचना मिलते ही थाना विनायका पुलिस ने ग्राम के यात्री प्रतीक्षालय में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना विनायका में अपराध क्रमांक 67/2026 दर्ज करते हुए धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम एवं धारा 223 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला कायम किया। न्यायालय में पेशी के बाद आरोपी को उप जेल बंडा भेज दिया गया।
13 आपराधिक मामले दर्ज
पुलिस के अनुसार सुखनंदन लोधी वर्ष 2001 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, चोरी, बलवा, महिलाओं से छेड़छाड़ तथा शासकीय सेवकों से मारपीट सहित विभिन्न गंभीर अपराधों के कुल 13 मामले दर्ज हैं। वर्ष 2024 में भी वह जिला बदर आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, जिस पर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई थी।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बंडा प्रदीप वाल्मीकि के निर्देशन में संपन्न हुई। अभियान में थाना प्रभारी विनायका उप निरीक्षक भूपेंद्र विश्वकर्मा सहित पुलिस टीम के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गंभीर अपराधियों, फरार आरोपियों और जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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