
सागर। गोपालगंज थाना पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला 15 फरवरी 2025 की रात हरदास लम्बरदार वाली गली का है। सार्वजनिक स्थान पर विवाद के दौरान आरोपी नसीम खान और सईम खान ने एकराय होकर रिजवान और नवाजिश पर धारदार चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
घटना के बाद गोपालगंज पुलिस ने 16 फरवरी 2025 को BNS की संबंधित धाराओं में अपराध क्रमांक 88/2025 दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल, घायलों, गवाहों और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण कर 29 नवंबर 2025 को न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।
लगातार प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर 1 सितंबर 2026 को माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध किया।
नसीम खान — रिजवान पर हत्या के प्रयास के मामले में 7 वर्ष सश्रम कारावास + ₹5,000 अर्थदंड
सईम खान — नवाजिश पर हत्या के प्रयास के मामले में 7 वर्ष सश्रम कारावास + ₹5,000 अर्थदंड
अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोनों को 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
सागर पुलिस ने कहा कि गंभीर अपराधों में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, साक्ष्यों के प्रभावी संकलन और मजबूत न्यायालयीन पैरवी के माध्यम से अपराधियों को उनके कृत्य की सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।











