सागर में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कार्रवाई, निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं देने में लापरवाही पर शास्ति अधिरोपित
सागर, 13 अक्टूबर 2026। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर सागर जिले के चार पंचायत सचिवों पर जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल के आदेशानुसार जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित आवेदनों में देरी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, कार्रवाई की जद में आने वाले पंचायत सचिवों में ग्राम पंचायत नयानगर, जनपद पंचायत केसली के सचिव अरविंद लोधी, ग्राम पंचायत खटोला, जनपद पंचायत केसली के सचिव रुकमगिरी गोस्वामी, ग्राम पंचायत बरेठी, जनपद पंचायत शाहगढ़ के सचिव असलम खान तथा ग्राम पंचायत रतनपुर, जनपद पंचायत शाहगढ़ के सचिव प्रहलाद सिंह लोधी शामिल हैं।
चारों पंचायत सचिवों पर निर्धारित समय-सीमा में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदनों का निराकरण नहीं करने के कारण शास्ति अधिरोपित की गई है। संबंधित सचिवों को नियमानुसार जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
समय-सीमा में सेवाएं देना अनिवार्य
लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना है। नियमों के अनुसार, सेवाओं के प्रदाय में अनावश्यक विलंब होने पर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।







