सागर में प्रेशर हॉर्न के खिलाफ परिवहन विभाग की कार्रवाई, 7 बसों का पंजीयन निरस्त

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15 यात्री बसों से 45 हजार रुपये जुर्माना वसूला, खामियां मिलने पर 2 बसें जब्त

सागर, 12 अक्टूबर 2026। यात्री बसों में अवैध प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल, ध्वनि प्रदूषण और वाहनों में सुरक्षा संबंधी कमियों को लेकर क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 7 पुरानी यात्री बसों का पंजीयन निरस्त कर उन्हें स्क्रैप करने के आदेश जारी किए गए। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाली 15 यात्री बसों से 45 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया तथा गंभीर खामियां मिलने पर 2 बसों को जब्त किया गया।

परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर और कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा यात्री बसों की जांच की जा रही है। अभियान में ओवरलोडिंग, अधिक किराया वसूली, परमिट की शर्तों का उल्लंघन और टैक्स बकाया जैसे मामलों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

15 साल से अधिक पुरानी 7 बसों का पंजीयन निरस्त

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 15 वर्ष से अधिक पुरानी 7 यात्री बसों का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। इनमें बस क्रमांक MP15PA0165, MP15PA0229, MP15PA0129, MP37P0277, MP15PA0254, MP09FA2641 और MP09FA2637 शामिल हैं। परिवहन विभाग ने इन बसों को स्क्रैप करने के आदेश भी जारी किए हैं।

प्रेशर हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण, शिकायत के बाद अभियान

मुख्य बस स्टैंड के आसपास रहने वाले लोगों ने यात्री बसों में लगे प्रेशर हॉर्न से होने वाले ध्वनि प्रदूषण और परेशानी को लेकर शिकायत की थी। स्थानीय रहवासियों के अनुसार, तेज आवाज के कारण बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से परेशानी होती है, खासकर रात के समय।

शिकायतों के बाद क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने मुख्य बस स्टैंड और शहरी क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। जांच के दौरान 12 यात्री बसों में तेज आवाज वाले प्रेशर हॉर्न पाए गए। विभाग ने मौके पर ही इन हॉर्न को निकलवाकर जब्त कर लिया।

15 बसों से 45 हजार रुपये जुर्माना वसूला

जांच के दौरान कई यात्री बसों में निर्धारित गणवेश में चालक और परिचालक नहीं मिले। इसके अलावा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी), रेडियम रिफ्लेक्टर टेप और फर्स्ट एड बॉक्स जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं में भी कमियां पाई गईं। इन नियमों के उल्लंघन पर 15 यात्री बसों से कुल 45 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

सुरक्षा में गंभीर खामियां मिलने पर 2 बसें जब्त

चेकिंग के दौरान एक यात्री बस के पीछे के कांच पर लोहे की जाली लगी मिली, जबकि दूसरी बस का ड्राइवर साइड का गेट टूटा हुआ था और उसका फर्श भी क्षतिग्रस्त था। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए दोनों बसों को जब्त कर परिवहन कार्यालय परिसर में सुरक्षित रखा गया।

बस संचालकों को दस्तावेज पूरे रखने की हिदायत

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बस संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने वाहनों से प्रेशर हॉर्न तत्काल हटवाएं और बसों का संचालन सभी निर्धारित नियमों के अनुसार करें। वाहन चलाते समय बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, पंजीयन कार्ड, चालक का वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स प्रमाणपत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखना अनिवार्य है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम, 1988 और मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग के अनुसार, यात्री सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा।

लोकेशन–सागर | भारत न्यूज़ 24 live.com

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