सागर, 13 अक्टूबर 2026
कलेक्टर प्रतिभा पाल के आदेशानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर चार पंचायत सचिवों पर जुर्माना लगाया गया है। संबंधित सचिवों के विरुद्ध जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदनों में विलंब पाए जाने पर शास्ति अधिरोपित की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, अरविंद लोधी सचिव ग्राम पंचायत नयानगर, जनपद पंचायत केसली रुकमगिरी गोस्वामी सचिव ग्राम पंचायत खटोला केसली, जनपद पंचायत केसली असलम खान सचिव ग्राम पंचायत बरेठी, जनपद पंचायत शाहगढ़ प्रहलाद सिंह लोधी सचिव ग्राम पंचायत रतनपुर, जनपद पंचायत शाहगढ़ पर शास्ति अधिरोपित की गई है। इस प्रकार चार पंचायत सचिवों पर जुर्माना लगाया गया है। संबंधित सचिवों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। आवेदनों के निराकरण में अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।








