
दमोह में जन्मदिन की पार्टी को लेकर अनोखा विवाद
जन्मदिन की पार्टी नहीं दी तो दोस्त ने अधिवक्ता को भेजा नोटिस, ₹41,250 की क्षतिपूर्ति का दावा
दमोह में दो दोस्तों के बीच जन्मदिन की पार्टी को लेकर हुई नोकझोंक अब कानूनी नोटिस तक पहुंच गई है। जिला न्यायालय के अधिवक्ता गोविंद तिवारी को उनके मित्र अधिवक्ता विशाल सिंह राजपूत ने वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजकर ₹41,250 की क्षतिपूर्ति की मांग की है।
बताया गया है कि गोविंद तिवारी का जन्मदिन 10 अगस्त को था। दोस्तों ने उनसे पार्टी मांगी थी, जिस पर उन्होंने अगले रविवार पार्टी देने का आश्वासन दिया। इसके बाद 23 अगस्त को पार्टी देने का इकरारनामा भी किया गया, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर बताए गए हैं। आरोप है कि इसके बावजूद पार्टी नहीं दी गई।
अधिवक्ता विशाल सिंह राजपूत के मुताबिक पार्टी नहीं मिलने पर उन्हें रेस्टोरेंट में ₹1,750 का भोजन करना पड़ा। इसके बाद मानसिक परेशानी के चलते निजी अस्पताल में इलाज कराया, जिस पर ₹39,500 खर्च होने का दावा किया गया है। इसी आधार पर कुल ₹41,250 की क्षतिपूर्ति मांगी गई है।
वहीं, अधिवक्ता गोविंद तिवारी के सीनियर और इस मामले में उनके पक्ष के अधिवक्ता मनीष नगाइच का कहना है कि दोस्तों को पार्टी दी गई थी और पार्टी के बिल भी उनके पास मौजूद हैं। उनका कहना है कि नोटिस का जवाब भी नोटिस के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने इसे दो मित्रों के बीच का मामला बताते हुए मध्यस्थता के जरिए समाधान की बात कही है।
बाइट: विशाल राजपूत — नोटिस देने वाले अधिवक्ता, दमोह
बाइट: सुमन सिंह ठाकुर — अधिवक्ता, विशाल सिंह राजपूत
बाइट: मनीष नगाइच — अधिवक्ता, गोविंद तिवारी पक्ष, दमोह











