सागर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: 5 होटल-रिसॉर्ट और ढाबे सील किचन में मिली भारी गंदगी, जरूरी दस्तावेज और वैधानिक अनुमतियां भी नहीं मिलीं


सागर। कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर जिले में मिलावटखोरी, अवैध एवं बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों और नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।
11 सितंबर 2026 को राजस्व, पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम रूसल्ला, बहेरिया एवं आसपास के क्षेत्रों में संचालित रिसॉर्ट, होटल और ढाबों पर औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान खाद्य स्वच्छता, सुरक्षा, राजस्व एवं वैधानिक अनुमतियों से जुड़ी गंभीर खामियां मिलने पर 5 प्रतिष्ठानों को तत्काल अस्थाई रूप से सील कर दिया गया।
कार्रवाई के दौरान एसडीएम सागर (राजस्व) रोहित वर्मा, तहसीलदार सागर संदीप तिवारी, नायब तहसीलदार नरयावली, नायब तहसीलदार रतोना, नगर पुलिस अधीक्षक मकरोनिया, थाना प्रभारी मकरोनिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हल्का पटवारी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
इन 5 प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई
1. पाथवे रिट्रीट रिजॉर्ट, ग्राम रूसल्ला
रिसॉर्ट के किचन में अत्यधिक अस्वच्छता पाई गई। आवश्यक वैधानिक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शीतल सिंह ने पनीर, चटनी दाल और मूंगफली के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे।
2. होटल जलसा एंड रेस्टोरेंट, बहेरिया
जांच में वैध खाद्य रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहीं पाया गया। किचन में भारी गंदगी मिली और जरूरी दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप वर्मा ने अजवाइन, बटर और चिकन के नमूने लिए।
3. सत्यम ढाबा रेस्टोरेंट एंड रेसीडेंसी, ग्राम बामोरा
रेस्टोरेंट संचालन एवं सुरक्षा मानकों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शीतल सिंह ने पनीर और तुअर दाल के नमूने जांच के लिए लिए।
4. सुरुचि होटल, ग्राम रूसल्ला
निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों एवं राजस्व संबंधी नियमों की अनदेखी सामने आई। आवश्यक अनुमतियां और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
5. हाईवे हब, ग्राम बहेरिया
यहां भी सुरक्षा मानकों एवं राजस्व नियमों से संबंधित गंभीर कमियां पाई गईं। आवश्यक वैधानिक दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नहीं मिले।
फायर एनओसी से लेकर डायवर्जन तक कई दस्तावेज नहीं मिले
संयुक्त जांच में प्रतिष्ठानों द्वारा फायर एनओसी, भवन निर्माण अनुज्ञा, ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय की अनुमति, भूमि के व्यावसायिक उपयोग का डायवर्जन आदेश तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग (T&CP) से स्वीकृत ले-आउट जैसे आवश्यक दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गए।
उपभोक्ताओं की सुरक्षा को देखते हुए सीलिंग
किचन में अत्यधिक गंदगी और अनहाइजीनिक परिस्थितियों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव तथा सुरक्षा एवं राजस्व नियमों के उल्लंघन को देखते हुए प्रशासन ने पाथवे रिट्रीट रिजॉर्ट, सुरुचि होटल, हाईवे हब, होटल जलसा और सत्यम ढाबा को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राजस्व संबंधी प्रावधानों के तहत नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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