शराब के नशे में स्कूल पहुंचने और अनियमितताओं पर शिक्षक निलंबित

शराब के नशे में स्कूल पहुंचने और अनियमितताओं पर शिक्षक निलंबित
सागर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काछी पिपरिया, विकासखंड रहली में पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षक विजय सिंह राजपूत को शराब का सेवन कर विद्यालय पहुंचने, विद्यालय का वातावरण दूषित करने, छात्र-छात्राओं को परेशान करने सहित अन्य अनियमितताओं के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर संभागायुक्त अनिल सुचारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह कार्रवाई कलेक्टर सागर द्वारा 24 अगस्त 2026 को प्रस्तुत नोटशीट एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई। शिक्षक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी रहली के माध्यम से कराई गई थी। जांच में शिकायतों को प्रमाणित पाया गया था।
जांच प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित शिक्षक को पूर्व में समक्ष में उपस्थित कराकर समझाइश भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं आया। कलेक्टर के प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद संभागायुक्त ने शिक्षक को प्रथम दृष्ट्या दोषी माना।
संभागायुक्त के आदेश में कहा गया है कि शिक्षक का कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है। यह मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
इसके चलते मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए विजय सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सागर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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