ऑटो रिक्शा के खिलाफ सघन चेकिंग, 5 जब्त
30 वाहनों से 1.41 लाख रुपये जुर्माना वसूला, बिना परमिट-फिटनेस और लाइसेंस के चल रहे ऑटो पर कार्रवाई
सागर, 6 अक्टूबर 2026। परिवहन विभाग ने यात्री वाहनों की सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर सागर शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्री बस, स्कूल बस और ऑटो रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की गई। पूर्व में जब्त किए गए 30 वाहनों से 1 लाख 41 हजार रुपये का जुर्माना वसूल करने के बाद उन्हें मुक्त किया गया।
जांच के दौरान बसों में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी कई गंभीर कमियां सामने आईं। कुछ बसों में पीछे के कांच पर लोहे की जाली लगी मिली, जबकि कई वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स और निर्धारित मानक के अग्निशमन यंत्र उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा वाहन संबंधी दस्तावेजों का अभाव, आपातकालीन द्वार पर सीट लगना, आपातकालीन द्वार का ठीक से नहीं खुलना तथा रिमोल्ड टायर का उपयोग जैसी कमियां भी पाई गईं।
बिना परमिट और फिटनेस के दौड़ रहे थे ऑटो
इसी क्रम में 6 अक्टूबर को शहरी क्षेत्र में ऑटो रिक्शा वाहनों की विशेष जांच की गई। चेकिंग के दौरान पांच ऑटो रिक्शा बिना परमिट, बिना फिटनेस और बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के संचालित पाए गए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर इन सभी ऑटो रिक्शा को जब्त कर परिवहन कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है।
चेकिंग के दौरान कुछ वाहन चालकों ने जांच से बचने के लिए रास्ता बदलकर निकलने का प्रयास भी किया, लेकिन जांच दल ने ऐसे वाहनों को भी जांच के दायरे में लिया। नियमों में कमी पाए जाने पर संबंधित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
वाहन चालकों को दस्तावेज साथ रखने की हिदायत
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने वाहन मालिकों और चालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वाहन संचालन के दौरान बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र और प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें।
दस्तावेजों और वाहन की वैधता में कमी पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यात्री वाहनों की सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर यह चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।








