सोशल मीडिया मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, अभिषेक जैन को अगली सुनवाई में पेश होने के निर्देश


भोपाल। पूर्व गृहमंत्री एवं वरिष्ठ विधायक भूपेन्द्र सिंह द्वारा अभिषेक जैन एवं अन्य के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर मामले में 10 सितंबर 2026 को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने पूर्व में 26 मई 2026 को जारी अंतरिम आदेश के पालन को लेकर प्रतिवादियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
अदालत ने निर्देश दिया कि 26 मई के अंतरिम आदेश के बाद फेसबुक अथवा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ की गई ऐसी पोस्ट, जिनमें कथित रूप से मानहानिकारक बयान हैं, उन्हें हटाया जाए।
आदेश की अवहेलना पर फेसबुक अकाउंट निलंबित करने की चेतावनी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया तो प्रतिवादी नंबर 6 मेटा प्लेटफॉर्म्स को प्रतिवादी नंबर 1 अभिषेक जैन के फेसबुक अकाउंट को हटाने अथवा निलंबित करने का निर्देश देने की स्थिति बन सकती है।
अदालत ने अभिषेक जैन को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अथवा वर्चुअल माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है।
दो आवेदनों पर नोटिस जारी
मामले में भूपेन्द्र सिंह की ओर से प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वहीं प्रतिवादी नंबर 2 रविंद्र जैन के खिलाफ 26 मई 2026 के आदेश की कथित जानबूझकर अवहेलना किए जाने के संबंध में आवेदन दाखिल किया गया।
न्यायालय ने दोनों आवेदनों पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नंबर 3, 6 और 7 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने नोटिस स्वीकार कर लिए, जबकि अन्य प्रतिवादियों को अनुमत माध्यमों, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी शामिल है, से नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
रविंद्र जैन को अनुपालन का शपथ-पत्र दाखिल करने के निर्देश
सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नंबर 2 रविंद्र जैन की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 26 मई 2026 के अंतरिम आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन कर संबंधित URLs हटा दिए गए हैं।
इस पर हाईकोर्ट ने रविंद्र जैन को चार सप्ताह के भीतर अनुपालन संबंधी शपथ-पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए।
वहीं अभिषेक जैन को भी 26 मई 2026 के अंतरिम आदेश के बाद फेसबुक अथवा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई ऐसी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया गया, जिनमें भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ कथित मानहानिकारक बयान किए गए हों। अदालत ने उन्हें न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए अवसर भी दिया है।
मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर 2026 को होगी।

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