
हेलमेट नहीं पहना तो लाइसेंस होगा सस्पेंड, 26 अप्रैल से MP में सख्त अभियान शुरू
सब-हेडलाइन:
10 मई तक चलेगा विशेष ड्राइव, बिना हेलमेट चालकों पर चालान के साथ लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई
खबर (वेबसाइट के लिए):
मध्यप्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अब सख्ती से लागू किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने 26 अप्रैल से 10 मई 2026 तक राज्यभर में विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं।
इस अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाते पाए जाने पर चालानी कार्रवाई के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित (सस्पेंड) भी किया जा सकता है। भोपाल और इंदौर में यह अभियान पुलिस आयुक्तों की निगरानी में चलेगा, जबकि अन्य जिलों में संबंधित पुलिस अधीक्षक इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।
एडीजी पीटीआरआई विवेक शर्मा द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों में हेलमेट न पहनना एक बड़ा कारण है। आंकड़ों के मुताबिक, सड़क हादसों में मरने वालों में लगभग 50% दोपहिया चालक होते हैं, जिनमें अधिकतर ने हेलमेट नहीं पहना होता।
अभियान के दौरान पीओएस मशीन के जरिए मौके पर ही चालान काटे जाएंगे और गंभीर मामलों में लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
अपील:
पुलिस विभाग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें।











